
कातिलाना हमले के अभियुक्त व उसके दो बेटों को 10-10 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने जानलेवा हमला करने वाले एक व्यक्ति व उसके दो बेटों को 10-10 वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रूपए के अर्थदण्ड दंड से दण्डित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले मेें तीन अभियुक्तो को 10-10 वर्ष का कारावास व 25,000-25,000/-रुपये (कुल-75,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त गांव दस्तोई का परशुराम व उसके दो बेटे अमित व अनुज है।अब तीनो जेल में कसरत करेगे।
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