हापुड़, सीमन/सू. वि. (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि जनपद हापुड़ के हापुड़ व कस्बा पिलखुवा में घोषित किए गए कलस्टर ज़ोनों में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियां व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जबकि एक जून की प्रात: सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक जनपद हापुड़ में दुकान, बाजार, सुपर मार्किट खोलने की अनुमित रहेगी। यह अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक केवल पांच दिन रहेगी। जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी व कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में रोजाना रात्री कालीन कर्फ्यू शाम पांच बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
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सब्जी मंडियां व औद्योगिक संस्थान पूर्व की भाति खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंटों से होम डिलीवरी की अनुमति होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबों, ठेले, खोमचे वालों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।




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