Monday, December 23, 2024
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छेड़छाड़ करने पर सात साल की सजा










छेड़छाड़ करने पर सात साल की सजा

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): थाना पिलखुवा के गांव खेड़ा के मोहित उर्फ दिलवा को हापुड़ न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।

आरोपी मोहित पर दो दिसम्बर-2020 में एक नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी मोहित को दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त मोहित को सात वर्ष की सजा तथा 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।

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