
अवैध हथियार मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त प्रमोद द्वारा अवैध तमंचा व चाकू रखने के मामले के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 66/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 171/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ पर पंजीकृत किया गया थे। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह) व 6,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी प्रमोद पुत्र कैलाश निवासी मौहल्ला अम्बेडकरनगर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।






























