होली तक जनपद में धारा 163 लागू

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने जिले में होली के पर्व तक भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। 14 मार्च 2025 तक यह धारा जनपद में लागू की गई है जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े।
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 लागू की गई है। धारा के लागू होने के बाद पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही एक साथ चलेंगे। जिले में बिना अनुमति के किसी प्रकार की सभा सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी।

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