हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपद हापुड़ में एक जुलाई से 15 अगस्त तक की मध्य रात्रि तक निषेधाज्ञा लागू की है। जिला प्रशासन ने यह कदम आगामी त्यौहारों, बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस व परीक्षाओं के मद्देनजर उठाया है। जनपद हापुड़ में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा। अफवाहें फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना व मास्क न लगाना दंडनीय अपराध होगा आदि। निषेधाज्ञा के तहत दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

























