शराब के धंधेबाज पर 50 रूपए जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
वर्ष-2008 में अभियुक्त असलम द्वारा अवैध रूप से शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 433/2008 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 15.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई अवधि व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त असलम पुत्र रमजानी निवासी सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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