14 साल बाद हुआ लूट के मुकद्दमे का निबटारा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त पंकज उर्फ पिन्टू लूट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 79/2011 धारा 392 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (03 वर्ष 04 माह 09 दिन) व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
पंकज उर्फ पिन्टू पुत्र रामभजन निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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