हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उन्हें हर पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराने के स्थान पर आजीवन मान्य की सुविधा दी गई है। हालांकि इसके लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क में सरकार ने 15 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। सहायक श्रम आयुक्त सर्वेश कुमारी ने बताया कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि यदि किसी दुकान व प्रतिष्ठान में काम करने वाला एक ही व्यक्ति है… चाहे वह दुकान का मालिक ही क्यों ना हो? उसे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जब यह संख्या एक से अधिक होगी तो लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए एकमुश्त शुल्क भी जमा करना होगा। वर्तमान में फिलहाल 2500 प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन हैं।
बता दें कि हर 5 साल में दुकानदारों और व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थानों के लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता है। अब निर्धारित लाइसेंस शुल्क में सरकार ने 15 गुना की बढ़ोतरी कर दी है जिससे एक बार में ही कराया गया पंजीकरण आजीवन मान्य होगा। ऐसे व्यापारियों का समय बचेगा।
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