किसान सम्मान निधि का लाभ लेने हेतु पंजीकरण जरुरी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ न दिए जाने का निर्णय किया है। इसके पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के दिसंबर 2024 से पीएम सम्मान निधि की किस्त का भुगतान नहीं होगा।
फार्मर रजिस्ट्री (डिजिटल आइडेंटिटी-गोल्डेन कार्ड) के लिए upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराकर आनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके) होना आवश्यक है। किसान मोबाइल एप (फार्मर रजिस्ट्री यूपी) अथवा पोर्टल के माध्यम से खुद फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसान किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास आधार ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। किसान को खतौनी या गाटा संख्या की जानकारी होना चाहिए। फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक/लेखपाल/ प्राविधिक सहायक (कृषि) के माध्यम से भी कराई जा सकती है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसके बाद बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है।
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