रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जनपद हापुड़ में आवागमन प्रतिबंधित

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कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार लगतार कड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में हापुड़ जिले में रात्रि निषेधाज्ञा का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जनपद हापुड़ में रात्रि निषेधाज्ञा का समय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति व वाहनों का आवागमन (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का यह आदेश गुरुवार रात से लागू होगा।





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