परीक्षा में अपनाए अनुचित संसाधन मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा परीक्षा में अनुचित संसाधन प्रयोग करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त सोहनपाल द्वारा परीक्षा में अनुचित संसाधन प्रयोग करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 296/2009 धारा 3/9 परीक्षा अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सोहनपाल पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम आजादनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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