हथियार रखने पर सजा व दो हजार का अर्थदण्ड

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हथियार रखने पर सजा व दो हजार का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2001में अभियुक्त मनोज द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 21/01 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम 06 फरवरी-2024 को न्यायालय CJ(JD)/FTC-द्वितीय हापुड़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (04 दिवस)न्यायालय उठाने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी मनोज पुत्र जयप्रकाश निवासी मौ0 शुकलान थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।

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