Wednesday, December 4, 2024
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सड़क हादसे के दोषी को सजा व अर्थदण्ड








सड़क हादसे के दोषी को सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2021 में अभियुक्त प्रमोद द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 229/2021 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा 4,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र मुल्कराज निवासी ग्राम अठसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।

मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214

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