चोरी के मामले में सजा व अर्थदण्ड

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चोरी के मामले में सजा व अर्थदण्ड

हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त वसीम द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 335/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (02 माह 29 दिन) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी वसीम पुत्र अयूब कुरैसी निवासी फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद है।

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