चोरी करने पर सजा व अर्थदण्ड

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चोरी करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त संजय कुमार द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 217/2001 धारा 379, 411 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (07 माह) व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी संजय कुमार पुत्र कालूराम निवासी मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।

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