
वाहन से नकदी उड़ाने पर मिली सजा व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा गाड़ी से नकदी चोरी करने व अवैध चाकू रखने के मामलों में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया। अभियुक्त अनस द्वारा गाड़ी से नकदी चोरी करने व अवैध चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 121/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 161/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर एक वर्ष का कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अभियुक्त अनस पुत्र अनवार निवासी मौ0 भाटान काजीपाडा थाना कोतवाली बिजनौर जनपद बिजनौर है।
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