प्रतिबंधित पशु को बांधकर परिवहन करने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु को बांधकर परिवहन करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
वर्ष 2009 में अभियुक्त सुभाष पुत्र दयाराम उर्फ बेरम द्वारा प्रतिबंधित पशु को बांधकर परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 71/2009 धारा 5/8 गौवध अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (22 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सुभाष पुत्र दयाराम उर्फ बैरम निवासी मिल्क काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद है।
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