
घर से जेवर चोरी पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा घर से 8,000/- रुपये नगदी, एक मोबाइल फोन व सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त छोटू के द्वारा घर से 8,000/- रुपये नगदी, एक मोबाइल फोन व सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 104/2012 धारा 379 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 माह 05 दिवस के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी छोटू पुत्र खचेडू निवासी ग्राम सठला केशोपुर थाना बी0 बी0 नगर जनपद बुलन्दशहर है।
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