
चोरी के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड का दंड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 मामलो में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त सलीम द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध *क्रमशः मु0अ0सं0 458/2014 धारा 380,411 भादवि व मु0अ0सं0 471/2014 धारा 380, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 वर्ष 05 माह) व कुल 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सलीम पुत्र इकरामुद्दीन निवासी मोहल्ला मजीदपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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