
तमंचा रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त रहीश द्वारा अवैध तमंचा रखने के मामले के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 187/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया थे। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (16 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी रहीश पुत्र शौकीन निवासी ग्राम पलवाडा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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