अवैध शस्त्र रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2010 में अभियुक्त महेश द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 99/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में एक मार्च – 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता महेश पुत्र हरस्वरूप निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
Deewan Global School में एडमिशन के लिए संपर्क करें: 7618451651 पर