अवैध असलहा रखने पर सजा व अर्थदण्ड

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अवैध असलहा रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2018 में अभियुक्त चाँद मोहम्मद द्वारा अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 118/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (11 दिवस) व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त चांद मोहम्मद पुत्र उस्मान निवासी ग्राम शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

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