जुआरी को अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा एक जुआरी के पकड़े जाने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई,साथ ही अर्थदण्ड से दंडित किया।
अभियुक्त नीरज द्वारा अवैध रूप से जुआ खेलते पकड़े जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 210/2010 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 06 फरवरी 2024 को न्यायालय ACJ(JD) द्वितीय हापुड़ ने जुआरी के आरोप इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुआरी नीरज पुत्र रामपाल निवासी मौ0 पन्नापुरी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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