हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने के मामले में हापुड़ जनपद के पिलखुवा में स्थित मदर डेयरी समेत तीन फैक्ट्रियों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार क्षेत्र मदर डेयरी का प्लांट भूजल को दूषित कर रहा था जिसके चलते फैक्ट्री पर 47.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है जबकि विभाग ने कुल मिलाकर तीन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर 69.60 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हापुड़ के पिलखुवा में स्थित मदर डेयरी तथा पिलखुवा के खेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की दो यूनिटों पर कुल मिलाकर 69.60 लाख का जुर्माना लगाया है। मदर डेरी पर 47.10 लाख, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की यूनिट द्वितीय पर 8.30 लाख तथा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की यूनिट तृतीय पर 14.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मदर डेयरी पर की गई यह कार्रवाई प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत की गई है जिसके अंतर्गत भूजल दूषित करने का दोषी फैक्ट्री को पाया गया है जिसके चलते आसपास का भूजल भी दूषित हो रहा था।
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