
पशु काटने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1998 में अभियुक्त मोती उर्फ रसीद द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़े पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 370/1998 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (03 दिवस) व न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मोती उर्फ रसीद पुत्र मसीता निवासी ग्राम काशीपुर थाना गंज जनपद रामपुर है
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