
फिटजी कोचिंग सेंटर में जमा की गई फीस वापस लौटाने के आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए फिटजी गाजियाबाद को 1,72,622 रुपए लौटाने और ₹5,000 मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
हापुड़ के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी वरुण भसीन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हापुड़ में एक वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में स्थित फिटजी संस्थान में उन्होंने अपने पुत्र दक्ष भसीन की कोचिंग कराने के लिए प्रवेश दिलाया। दो साल के कोर्स की फीस 3,33,723 बताई गई। इसके बाद 28 दिसंबर 2023 को वरुण भसीन ने चेक के माध्यम से 3,05,598 रुपए जमा कर दिए और अपने पुत्र का दाखिला कराया। बेटे ने 9 महीने तक कोचिंग ली। उसके बाद संस्था ने बिना किसी पूर्व सूचना के कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। सेंटर होने के बाद उन्होंने संस्थान के मैनेजर से संपर्क कर पैसे वापस दिलाने का अनुरोध किया तो संस्थान ने इनकार कर दिया। ऐसे में पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया जहां मंगलवार को फिट्जजी के खिलाफ आदेश जारी करते हुए आयोग ने 1,72,622 रुपए लौटाने और ₹5,000 मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन, सामान्य सदस्य राजीव कुमार सिंह, महिला सदस्य संतोष रावत ने पीड़ित का परिवाद आंशिक रूप से एक पक्षीय स्वीकार किया और आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर राशि अदा की जाए।
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