
एक अधिक स्थान पर मतदाता सूची में शामिल होने पर एक वर्ष की सजा
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):सभी मतदाताओ के लिए यह खास खबर है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक-01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, इस कार्यक्रम में दिनांक 04-11-2025 से 04-12-2025 तक निर्वाचक नामावली के गणना प्रपत्रों के घर-घर वितरण एवं डिजिटाईजेशन का कार्य कराया जायेगा।
जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में एक से अधिक जगह पर नाम है, हो सकता है कि उन्हें एक से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हो परन्तु उन मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों को केवल एक ही जगह पर गणना प्रपत्र बी०एल०ओं० को हस्ताक्षर कर के वापस देना है। एक ही व्यक्ति के लिए एक से अधिक गणना प्रपत्र हस्ताक्षरित करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of People’s Act 1950) की धारा 31 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए ऐसे व्यक्तिं को एक वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी /जिलाधिकारी, हापुड़।
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