हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : एक साढ़े सात लाख रुपए का चैक डिस्आनर होने पर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट श्री इंद्रजीत सिंह ने आरोपी रामगंज हापुड़ के धर्मेंद्र त्यागी को दोषी मानते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 12 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि में से दस लाख की धनराशि प्रतिकर के रुप में परिवादी अजय सुंदर नारायण सिंह को देय होगी तथा शेष दो लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार को देय होगी। अभियुक्त के द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, यदि कोई हो तो उक्त कारावास में दंडादेश में समायोजित की जाएगी। परिवाद स. 6845/2015 थाना हापुड़ नगर जिला हापुड़ के प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेंद्र त्यागी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा मु.12,00,000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की धनराशि में से अंकन 10,00,000/- की धनराशि प्रतिकर के रुप में परिवादी अजय सुंदर नारायण सिंह को देय होगी तथा शेष 2,00,000/- रुपए की धनराशि राज्य सरकार को देय होगी। अभियुक्त के द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, यदि कोई हो तो उक्त कारावास के दंडादेश में समायोजित की जाएगी।
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