चेक बाउंस में एक साल कारावास की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील शेखर ने चार लाख 60 हजार के चैक बाउंस के मामले में आरोपी को बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अधिवक्ता विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला गिरधारीनगर निवासी चेतन प्रकाश गेहूं खरीदकर उसको अपने मिल में आटा व चौकर बनाकर विभिन्न स्थानों पर बेचते हैं। मैसर्स आकृति फूड्स शॉप नंबर 77 पालिका बाजार गाजियाबाद के मालिक नीरज कुमार ने उनसे कई बार पांच लाख 94 हजार दो सौ पचास रुपये माल खरीदा। जिसका आरोपी द्वारा भुगतान नहीं किया। जिस पर उन्होंने आरोपी पर कई बार उधार धनराशि वापस करने के लिए तगादा किया।
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