
अब वाहन चालान भरना ही होगा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों से जुड़े अपराधों का अब शमन नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाने का निर्णय हुआ।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान पिछले वर्ष 20 नवंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 2023 में करीब 11 लाख मुकदमों और चालान को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह मामले वर्ष 2017 से 2021 के बीच के थे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के कड़े रुख के बाद अब सरकार अध्यादेश लाएगी। वर्तमान में एक निश्चित समय के बाद जुर्माना न भरने पर स्वतः मामला समाप्त हो जाता था। नया अध्यादेश लागू होने पर जुर्माना भरना ही पड़ेगा। दंडनीय अपराधों में उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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