हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खुले में मांस ले जाने के मामले में रेबन फूड्स को नोटिस जारी किया है। दो दिन पहले सिंभावली क्षेत्र में एक वाहन में मांस पकड़ा गया था। यह मांस खुले में ले जाया जा रहा था। ऐसे में विभाग ने नोटिस जारी किया है। दरअसल वाहन में दो बिल मिले हैं जिसके चलते कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नियमों के अनुसार मांस को स्लॉटर हाउस से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इंसुलेटेड गाड़ी होनी चाहिए जिसमें एक डीप फ्रिजर भी होना चाहिए। डीप फ्रिज की सहायता से मांस खराब नहीं होता और इसकी बदबू भी नहीं फैलती। सिंभावली में एक वाहन पकड़ा गया जिसमें खुले में मांस ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जब बिल मांगे तो चालक के पास दो बिल मिले। यह बिल रेवन फूड्स के बताए जा रहे हैं। टेंपो में करीब 6 कुंतल 80 किलो मांस पकड़ा गया था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खुले में मांस ले जाने के मामले में रेबन फूड्स को नोटिस जारी किया है।