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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : पिलखुवा के नगरीय क्षेत्र में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और नगर पालिका परिषद पिलखुवा से वार्षिक लाइसेंस नहीं ले रहे हैं. नगर पालिका परिषद पिलखुवा से वार्षिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसके लिए नगर पालिका की ओर से एक पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया है. बता दें कि पिलखुवा शहर में जितने भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डेंटल क्लिनिक, निजी क्लीनिक और लैब आदि हैं. उन सभी को संचालित रखने के लिए पालिका से वार्षिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है लेकिन संचालक इसकी अनदेखी कर रहे हैं जिसके चलते सीएमओ को पत्र लिखा गया है.
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