हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने फैसले में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया और कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य यानी जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया
बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता हैं। बेंच ने 70 पेजों का अपना फैसला सुनाया जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। यह सभी सीट अब जनरल सामान्य मानी जाएंगी।
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