
मोनू वेज ग्रिल का पनीर व सोया चाप का सैंपल फेल, पेठा, दाल, दूध, पनीर मानक पर खरे नहीं उतरे
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): आजकल लोगों में बाहर के खाने का चलन काफी ज्यादा चल गया है। फास्ट फूड, तेज मसाले का खाना लोग बड़े ही चाव से खाते हैं लेकिन वह इस बात से अनजान और बेखबर हैं कि बाहर का यह खाना उनके लिए कितना असुरक्षित है। एक तरफ तो बाहर के खाने की वजह से लोगों को इंफेक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ दुकानदार तो नाले में सड़क पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे। हापुड़ की फ्रीगंज रोड पर स्थित मोनू वेज ग्रील से लिया गया सोया चाप और पनीर का नमूना मानक पर खरा नहीं उतरा। इसी के साथ फ्री गंज रोड से लिया गया पेठे का नमूना भी मानक पर खरा नहीं उतरा। जनपद हापुड़ के 28 कारोबारी पर एक महीने में एडीएम ने जुर्माना लगाया है।
गढ़मुक्तेश्वर के रझैटी निवासी पप्पू के सफेद रसगुल्ले का सैंपल जांच में फेल पाया गया। इसी तरह टियाला के जसविंद्र का भैंस का दूध, अंबेडकर मूर्ति के पास स्थित बंसल डेयरी का मिश्रित दूध के सैंपल भी जांच में फेल मिले हैं। फ्री गंज रोड से लिया पेठे का सैंपल, धौलाना के ईश्वर स्वीट्स के मिल्क केक, मदर डेयरी पिलखुवा की कैंटीन का हल्दी पावडर और मिठास द पेठा के दूसरे सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
इसके अलावा विश्वास डेयरी, गुलावठी रोड़ डहाना की सप्रेटी दही, लाल मोहम्मद-रौटी का बेसन और जितेंद्र सैनी का गुड़ भी मानक पर फेल पाया गया है। इसी क्रम में विकुल कुमार-धीरखेड़ा- मेरठ का मिश्रित दूध, काले-गांव निडोरी-गाजियाबाद का रिफाइंड आयल, सरपंच टूरिस्ट ढाबा-गढ़मुक्तेश्वर का हल्दी पावडर भी जांच में फेल मिले हैं। शहर में फ्रीगंज रोड पर मोनू वेज का पनीर, मोहित-सिकंदरपुर-काकोड़ी का दूध, राजकुमार-खिलवाई-गढ़मुक्तेश्वर का मिश्रित दूध, मईनुद्दीन ढाबा-सरूरपुर का हल्दी पावडर, भूपेंद्र-पचदेवरा-बुलंदशहर का पनीर, सतेंद्र-करनपुर-धौलाना का मिश्रित दूध, हरे कृष्णा मिष्ठान भंडार-सराय इंद्रगढ़ी का छैना रसगुल्ला भी मानक पर फेल हो गए हैं।
इदरीश फ्रूट कंपनी-गढ़मुक्तेश्वर के पास लाइसेंस नहीं था। मोनू वेज ग्रिल-फ्री गंज रोड का सोया चाप का सैंपल भी फेल मिला है। नईम-कलछीना-भोजपुर गाजियाबाद का रंगहीन द्रव्य, नसीम-कलछीना-भोजपुर गाजियाबाद का स्किम्ड मिल्क और वनस्पति घी भी जांच में फेल पाए गए हैं। विशाल मेगा मार्ट फ्रीगंज रोड का अरहर दाल और सरसों का तेल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन सभी पर 15 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
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