हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने पोक्सो से जुड़े एक मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला वर्ष 2021 का है जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपियों ने एक 13 वर्ष की नाबालिगा के साथ इंख के खेतों में गैंग रेप किया। पीड़िता का भाई जब मौके पर पहुंचा तो अपनी बहन का शोर सुनकर वह नाबालिका की ओर दौड़ पड़ा जिसे देखकर आरोपी भाग खड़े हुए।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर गांव अठसैनी निवासी अब्दुल पुत्र भुट्टो, रिहान पुत्र तशरफ, तसलीम पुत्र कल्लन तथा दानिश पुत्र तैयब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। इसी बीच आरोपी दानिश की मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मंगलवार को आरोपियों को दोषी करार दिया और रिहान, अब्दुल व तस्लीम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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