लोकसभा चुनाव: प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टियों ने भी दम भरना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगा। इसका हिसाब उन्हें रजिस्टर में रखना होगा। प्रशासन की ओर से टीम भी अपने रजिस्टर में हिसाब रखेगी। खर्च का ब्यौरा मतगणना के अगले 30 दिनों में प्रशासन को देना होगा। वहीं किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। यदि ज्यादा वाहन अनुमति लेकर शामिल किए जाएंगे तो 100 मीटर का दायरा रहेगा। इस दौरान एक लेन को खाली रखना होगा।
एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि रोड शो के लिए भी सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी जिसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी बताना होगा। चुनावी सभा में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। एआरओ की अनुमति के बाद ही वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदान से पूर्व तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। समर्थक, कार्यकर्ता कार्यालय व आवास पर तीन से अधिक झंडा नहीं लगा सकेंगे। अस्थाई पार्टी कार्यालय मतदान स्थल से 200 मीटर परिधि से दूर होगा।

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