जनपद हापुड़ के हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बाहर जो शराब के ठेके हैं वह सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। जिला प्रशासन हापुड़ ने इस संदर्भ में एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि प्रशासन ने पहले तो चार मई से शराब के ठेकों की इजाजत सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक दी थी लेकिन अब यह समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक किया जाता है लेकिन शराब की बिक्री के समय सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। (ehapurnews.com)
सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई:
जनपद हापुड़ में खुली ऐसी शराब की दुकानें जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया उनके विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें संचालन की सूची से हटा दिया है और नोटिस जारी करने की तैयारी शुरु कर दी है।
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प्रेस नोट:-
