शराब के धंधेबाज को 15 साल बाद मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष-2009 में अभियुक्त मनवीर को थाना बहादुरगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 89/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 07 अप्रैल-2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 दिवस) व 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी मनवीर पु्त्र सरूपा निवासी ग्राम लुहारी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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