हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने भाई की हत्या के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए हत्यारे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
फावड़े से की हत्या:
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हापुड़ कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि मामला सात अप्रैल वर्ष 2016 की रात 9:45 बजे का है। जब धौलाना क्षेत्र के गांव नंदपुर निवासी गजेंद्र उर्फ गज्जू ने चारपाई पर लेटे अपने बड़े भाई महेंद्र पुत्र धूम सिंह की फावड़े से गर्दन और मुंह पर प्रहार कर नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ जिसे आठ अप्रैल 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

डांट से नाराज़ था हत्यारा:
बताया जाता है कि दोषी का गांव में अनुचित व्यवहार था जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने गज्जू के बड़े भाई मृतक महेंद्र कुमार से की। महेंद्र ने गजेंद्र उर्फ गज्जू को काफी डाटा जिससे नाराज होकर उसने अपने भाई की हत्या कर दी।
72 पृष्ठीय निर्णय:
मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां जिला जज रविंद्र कुमार प्रथम ने मंगलवार को 72 पृष्ठीय निर्णय में आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को भाई की हत्या करने वाले दोषी गजेंद्र को कठोर आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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