महिला सहित तीन को आजीवन कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को हत्या के एक मामले में आजीवन सश्रम कारावास व 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पिलखुवा कोतवाली में वर्ष-2016 में दर्ज हुए मुकद्दमे के सिलसिले में आरोपियों को धारा 302, 364, 201 के तहत दोषी पाया है। आरोपी गांव मदापुर पिलखुवा के बिजनेश व उसका पति अनेक पाल तथा रिफाकत है।