हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ श्री ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा हत्यारोपित दो सगे भाइयों असलम व अकरम पुत्र गण मौ. फैय्याज को आजीवन कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया, अभि. परवेज को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज.) हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि वादी शौकीन पुत्र मौ. अली निवासी ग्राम पबला थाना इंचौली जिला मेरठ ने थाना हाफिजपुर पर तहरीर दी कि 12 जुलाई 2015 को मेरे लड़के सलमा को असलम व अकरम पुरत्रगण मौ. फैय्याज निवासी ग्राम पबला थाना इंचौली मेरठ के पास मेरे लड़के मोहसिन को देखा था।
13 जुलाई 2015 को पुलिस द्वारा सूचना मिली की सलमान की लाश गांव महमूदपुर थाना हाफिजपुर के जंगल में पड़ी मिली है। सलमान का असलम की पुत्री निशा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, निशा का निकाह परवेज पुत्र युनुस नि. सांवई थाना हाफिजपुर के साथ कर दिया था, सांवई गांव महमूदपुर के पास ही पड़ता है। इसी कारण मेरे पुत्र सलमानकी परवेज पुत्र युनुस नि. सांवई थाना हाफिजपुर जिला हापुड़ व असलम व अकरम पुत्रगण मौ. फैय्याज नि. ग्राम पबला भाग इंचौली जिला मेरठ में हत्या कर दी है।
उक्त तहरीर के आदार पर 14 जुलाई 2015 को थाना हाफिजपुर पर मु.अ.स. 134 सन् 2015 बनाम असलम आदि अकरम धारा 302 भा.दा.स. का पंजीकृत हुआ।
उपरोक्त मुकद्दमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष दिलीप कुमार शर्मा के द्वारा ग्रहण की गई गयी। समस्त साक्ष्यों के उपरांत विवेचक दिलीप कुमार शर्मा द्वारा अभि.गण असलम, अकरम व परवेज के विग्रह अ. धारा 302 भा.द.सं. में आरोप प्रेषित किया गया। उक्त दी गई, सेशन न्यायालय द्वारा अभि.गण के विग्रह अ.धारा 302HC में आरोप विरचित किया गया, अभि.गण द्वरा आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।
राज्य सरकार की ओर से जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौज.) हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता द्वारा प्रबल पैरवी करते हुए उपरोक्त सत्र परीक्षण में 09 सासीगण को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया और उनकी साक्ष्य कराई गई, जिनके द्वारा घटना क्रम का समर्थन किया गया, समस्त साक्ष्यों के उपरांत दोनों पक्षों की लम्ब बहस सुनने के उपरांत माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अभि. असलम व अकरम को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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