
जबरन यूरिया, डीएपी बेचने पर लाइसेंस होगा निलंबित
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): यदि किसानों को उर्वरक विक्रेता जबरन यूरिया, डीएपी बेचते हैं तो उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग ने 350 विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किया है। कालाबाजारी, ओवरराइटिंग, जमाखोरी करने पर उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पाद ना दिया जाए। दुकानदार से किसान पक्का बिल लें। यदि कोई परेशान करता है तो उसकी शिकायत करें। मामले में लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। इसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को मोबाइल नंबर 9452 369376, 9897779791 पर दें।
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