शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जरूरी,वर्ना दंडित होंगे

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जिला प्रशासन ने कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में प्राय पार्टी आयोजन की जाती है जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा मदिरापान हेतु आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस एस एल 11 प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जनपद में बहुत कम आयोजनों में आयोजन कर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस एफ एल 11 प्राप्त किया जा रहा है।
अकेजनल बार लाइसेंस एफ एल 11 का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट http://www.upexciseportal.in मैं जाकर use public service के आइकॉन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस एफ एल 11 के आइकॉन के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में e-payment के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर किया जा सकता है। तद दिवस ही स्वीकृति के उपरांत अकेजनल बार लाइसेंस al11 की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।
उपरोक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि आबकारी विभाग से बिना अकेजनल बार लाइसेंस एल 11 प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाए, यदि किसी को बगैर अकेजनल बार लाइसेंस एल 11 प्राप्त किए मदिरापान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा पर होते हुए पाया जाता है तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हो हॉल के विरुद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम भा. द. वी. की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तथा उसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को भी निरस्त किया जाएगा। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुड़ा होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस एफ एल 11 प्राप्त कर उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा ही होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में परोसना सुनिश्चित करें।

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