हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : इन दिनों अपात्र राशन कार्ड धारक लगातार अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर रहे हैं. ऐसे में अब अपात्रता को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है तो आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में परिवार की सालाना आय तीन लाख से ज्यादा तथा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की सालाना आय दो लाख से ज्यादा होने पर राशन कार्ड धारक को अपात्र माना जाएगा. इसके अलावा आयकर दाता परिवार में एक से अधिक शस्त्रों होने, मकान 100 वर्ग मीटर से अधिक, घर में चार पहिया वाहन, एसी या पांच केवीए का जनरेटर लगा होने पर राशन कार्ड धारक को अपात्र माना जाएगा. राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है. यदि अपात्रों ने कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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