जानें,किस किसान को कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

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जानें,किस किसान को कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
हापुड़,सूवि(ehapurnews.com): कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि यन्त्र की खरीद कृषक बैंक खाते के द्वारा करने के सम्बन्ध में
उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 13 फरवरी.2023 के द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना एवं कृषि यन्त्रीकरण की समस्त योजना में किसान जिस फर्म से कृषि यन्त्र कम करे, उस यन्त्र के कप के लिए फर्मों को शतप्रतिशत मूल्य धनराशि का भुगतान लाभार्थी स्वंय के खाते से ही किये जाने पर अनुदान का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
जनपद के समस्त कृषक बन्धुओं को अवगत कराना हैं कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में समस्त योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों, कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर के यन्त्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक से सम्बन्धित कृषि यन्त्रों की धनराशि का भुगतान कृषक लाभार्थी स्वंय अपने बैंक खाते से आर०टी०जी०एस० एन०ई०एफ०टी० अथवा एकाउण्टपेयी चैक के माध्यम से ही किया जाये तथा इसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य यन्त्र के बिल के साथ उप कृषि निदेशक कार्यालय हापुरु में उपलब्ध कराये। यदि कृषक द्वारा भुगतान स्वंय के बैंक खाते से नहीं किया जाता है तो कृषक को अनुदान का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा। कृषक बन्धु कृषि यन्त्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने करें।

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