
चाकूबाज को दो दिन की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2004 में अभियुक्त मेहराज द्वारा अवैध रूप से चाकू रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 267/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(02 दिवस) की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त मेहराज पुत्र अलीनूर निवासी पुरानी चुंगी बुलंदशहर रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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