
15 दिनों में अवैध यूनिपोल हटाने के निर्देश, आखिर कौन है जिम्मेदार?
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ नगर पालिका ने दिल्ली-गढ़ रोड पर लगे यूनिक पोलों को अवैध करार दिया है और मैसर्स आरती इंटरप्राइजेज की अनुमति को भी निरस्त कर दिया है। 15 दिनों के भीतर यूनिपोल को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा की स्थिति में इसे पालिका की संपत्ति माना जाएगा।
बताया जाता है कि हापुड़ नगर पालिका के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के आदेश पर 9 अप्रैल 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20 यूनिपोल लगाने की अनुमति मैसर्स आरती इंटरप्राइजेज को दी थी। मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया जिन्होंने पूर्व में हुए ईशान इंजीनियर एंड बिल्डर्स के टेंडर और मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज को अनुमति से संबंधित फाइल देखी तो पता चला कि बिना किसी प्रतिस्पर्धा के 20 वर्ष के लिए फर्म विशेष को कार्य आवंटन करना सही नहीं है। डीएम ने यूनिपोल को अवैध माना। साथ ही पालिका ने 9 अप्रैल 2025 को दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
























