ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे कम बिजली की आपूर्ति के मामलों में उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। इस संदर्भ में मंत्रालय नै आयोग से 15 दिन के भीतर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की रिपोर्ट मांगी है।
ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से नियामक आयोग को भेजे यए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देना चाहिए अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर इस बारे में जनहित प्रस्ताव भी दिया है। उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 की धारा 10 (1) के तहत सभी राज्यों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में मुआवजा देने का प्रविधान किया गया है।
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