जनपद हापुड के किस गांव में पूरी हुई चकबन्दी की क्रियाएं समाप्त
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5) 1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01.04.1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गढ़मुक्तेश्वर परगना पूठ जनपद हापुड़ के ग्राम चितौडा महीउद्दीनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।
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